पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है ऑनलाइन तो आइये जानें लिंक कैसे करें?

आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है या आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना है ऑनलाइन तो आइये अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कैसे करें? यहां बताया गया है कि अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से कैसे जोड़ा जाए।

लिंक आधार कार्ड To पैन कार्ड ऑनलाइन तरीका जानें

सभी पैन कार्ड जो आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं, जनवरी से निष्क्रिय या अमान्य हो जाएंगे क्योंकि आयकर विभाग ने दो पहचान दस्तावेजों को एक-दूसरे के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। लिंकिंग की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। अंतिम तिथि यानी 1 जनवरी के बाद, ऐसे सभी स्थायी खाता संख्या (पैन) जो किसी भी आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं, कोई फायदा नहीं होगा।

लिंक प्रक्रिया को पूरा किए बिना आपको न केवल आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने से रोक दिया जाएगा, बल्कि आपके पैन का उपयोग कहीं और भी करने में असमर्थ होगा। अपने पैन, आधार नंबर और अपने मोबाइल फोन पर भेजे गए एक ओटीपी का उपयोग करके प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पूरा करके आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से जितनी जल्दी हो सके ऑनलाइन लिंक करना बेहतर है।

यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपने अपने पैन को आधार से लिंक किया है या नहीं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो आप स्थिति की ऑनलाइन जाँच यहां कर सकते हैं।

पैन कार्ड से आधार लिंक कैसे करे

1. सबसे पहले आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं. आप इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं:

पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने का वेबसाइट

www.incometaxindiaefiling.gov.in

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है

पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना

2. बाएं हाथ पर लिखे Quick links विकल्प के Link Aadhaar पर क्लिक करें.

Pan Card Online Website 1 min

3. अगले पेज पर आपसे आधार नंबर और पैन नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा।

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अपने आधार पैन लिंक की स्थिति की जांच कैसे करें?

आधार नंबर और पैन दर्ज करें। आप यह जांचने के लिए भी सुविधा का उपयोग कर सकते हैं कि पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है या नहीं।

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आप आयकर विभाग की वेबसाइट से अपना पैन आधार लिंक ऑनलाइन स्थिति देख सकते हैं। आप इसे इस लिंक से भी देख सकते हैं।

ऑनलाइन आपके पैन आधार लिंक से पहले आपको क्या पता होना चाहिए?

  • पैन के अनुसार नाम, जन्म तिथि और आपका लिंग केवल आपके आधार विवरण के विरुद्ध मान्य होगा।
  • आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आधार संख्या और आधार के अनुसार नाम बिल्कुल वैसा ही हो जैसा कि आपके आधार कार्ड पर मुद्रित है।