जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची की जाँच करें..

भारत में प्रत्येक व्यक्ति के लिए जाति प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण है। जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज (jati praman patra ke liye documents) की सूची एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है।

जाति प्रमाण पत्र किसी विशेष जाति से संबंधित है, विशेषकर भारतीय संविधान में निर्दिष्ट ‘जाति’ के किसी भी व्यक्ति से संबंधित होने का प्रमाण हैं।

जाति प्रमाणपत्र एक दस्तावेज है जो आपकी जाति बताता है, जबकि कास्ट वैधता प्रमाणपत्र आपके जाति प्रमाण पत्र को मान्य करता है। मूल रूप से यह एक प्रमाण है कि आपका जाति प्रमाण पत्र संदिग्ध या गलत नहीं है।

जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची की जाँच करें

जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के लिए आपको कुछ सहायक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा जिसके बिना आपका आवेदन अस्वीकार हो सकता है।

नीचे दिए गए अनिवार्य दस्तावेजों की एक सामान्य सूची है जिसे आपको अपने जाति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

पहचान प्रमाण

  • आधार कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • वोटर आईडी
  • पासपोर्ट
  • पैन कार्ड
  • RSBY कार्ड
  • मनरेगा कार्ड
  • सरकार या अर्ध-सरकारी संगठनों द्वारा जारी पहचान पत्र

पता प्रमाण

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट पासपोर्ट
  • पानी बिल
  • टेलीफोन बिल
  • राशन कार्ड
  • संपत्ति कर रसीद
  • किराए की रसीद
  • पासपोर्ट

जाति प्रमाण पत्र के लिए शपथ पत्र

कृपया ध्यान दें : कि ओबीसी, एससी, एसटी और एनटी के लिए अलग-अलग केंद्रीय जाति प्रमाणपत्र टेम्पलेट हो सकता है।

जाति प्रमाण पत्र के लाभ:

यदि आपके पास उचित जाति प्रमाण पत्र है, तो आपको इसके सभी लाभ मिलेंगे। चाहे आप एससी, एसटी, ओबीसी या किसी अन्य जाति समुदाय से हों, आपका जाति प्रमाण पत्र आपको स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और नौकरी में आरक्षण लेने की अनुमति देगा। साथ ही, इस जाति प्रमाण पत्र की सहायता से आप सरकारी क्षेत्रों, शैक्षिक ऋण आदि से छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं।

Q : कोई व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र का उपयोग कहां कर सकता है?

Ans : स्कूल / कॉलेज में दाखिला, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाएँ, आरक्षित वर्ग में रोजगार के अवसर, चुनाव, सरकारी सब्सिडी & स्वरोजगार और आवास योजनाएं

Q : जाति प्रमाण पत्र कौन जारी कर सकता है?

Ans : जिला मजिस्ट्रेट / अपर मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त, मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, राजस्व अधिकारी तहसीलदार

Q : क्या जाति प्रमाण पत्र के लिए कोई आवेदन शुल्क देना पड़ता है?

Ans : फीस की शर्तें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं।

Q : जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है?

Ans : जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकते हैं। यह राशि INR 10 से INR 500 तक हो सकती है।