दिल्ली पुलिस में नौकरी से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ दिए गए हैं।

दिल्ली पुलिस में नौकरी (डीपी) भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधिकार क्षेत्र के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी है।

दिल्ली पुलिस में नौकरी

Q : दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी है?

Ans : दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी 21,700 से 69,100 रुपये के बीच है।

Q : दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की सैलरी कितनी है?

Ans : दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की सैलरी 25500 से 81000 रुपये के बीच है?

Q : दिल्ली पुलिस में कितनी उम्र चाहिए?

Ans : हेड कांसटेबल के लिए आयु सीमा कम से कम 18 और अधिकतम 27 वर्ष है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आयु सीमा 21 से 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट है।

Q : दिल्ली पुलिस के लिए कितनी पढ़ाई चाहिए?

Ans : दिल्ली पुलिस के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास चाहिए।

Q : दिल्ली पुलिस की दौड़ कितनी है?

Ans : पुरुष अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ करनी हैं। महिलाओं के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ जरूरी है।

Q : दिल्ली पुलिस हाइट कितनी चाहिए?

Ans: पुरुष उम्मीदवारों के लिए :

सामान्य पुरुष उम्मीदवार के लिए 170 सेमी/ पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी (गढ़वाली, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा) के लिए 165 सेमी/ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लेह और लद्दाख राज्यों से संबंधित उम्मीदवार के लिए 165 सेमी/ एसटी उम्मीदवार के लिए 165 सेमी/ मल्टी-टास्किंग स्टाफ सहित दिल्ली पुलिस के सेवारत, मृतक या सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के पुत्र के लिए 165 सेमी

महिला उम्मीदवारों के लिए:

सामान्य महिला उम्मीदवार के लिए157 सेमी/ पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी (गढ़वाली, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा) के लिए 155 सेमी/ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लेह और लद्दाख राज्यों से संबंधित उम्मीदवार के लिए 155 सेमी/ एसटी / एससी उम्मीदवार के लिए 155 सेमी/ मल्टी-टास्किंग स्टाफ सहित दिल्ली पुलिस के सेवारत, मृतक या सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों की बेटियां के लिए 152 सेमी

Q : दिल्ली पुलिस किसके अधिकार में है?

Ans : दरअसल दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के नियंत्रण में आती है यानी भारत सरकार के गृह मंत्रालय। आमतौर पर किसी भी राज्य में पुलिस राज्य सूची का विषय होती है। लेकिन दिल्ली को “पूर्ण राज्य का दर्जा” नहीं दिया गया है।

इस प्रकार निर्वाचित दिल्ली सरकार के पास प्रतिबंधित शक्तियां हैं, जहां भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत सरकार के हाथ में है। इन मामलों में उपराज्यपाल को प्राथमिकता दी जाती है। देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, गृह मंत्रालय का पुलिस पर नियंत्रण है।