अपने ग्राम प्रधान की शिकायत 2023 में कैसे और कहां करें, आओ जानें?

ग्रामीण चाहते हैं कि वे ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे करे (Gaon ke pradhan ki shikayat kaise karen), Gram pradhan ko kaise hataye, Gram pradhan ke kaam ki janch kaise karaye, उन्हें यह नहीं पता कि वे कहां और किससे शिकायत कर सकते हैं। आज हम उनसे इस समस्या को दूर करने जा रहे हैं।

ग्रामीणों को ग्राम प्रधान (सरपंच) से काफी उम्मीदें हैं। उनका काम गांव का विकास करना है। गांव में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, लेकिन कई ग्राम प्रधान ऐसा नहीं करते। कई ग्राम प्रधान विकास के पैसे का उपभोग करते हैं और कई भ्रष्टाचार के अन्य कार्यों में शामिल हो जाते हैं।

ऐसे में ग्रामीण बहुत चाहते हैं कि वे Gram pradhan ke khilaf complaint kaise karen. आज इस पोस्ट में हम बताएंगे कि वे किस तरह से ग्राम प्रधान से शिकायत कर सकते हैं।

ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे करे

ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे करे

अपने ग्राम प्रधान के बारे में शिकायत कैसे करें?

यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपको शिकायत है कि आपका ग्राम प्रधान भी आर्थिक गबन, विकास कार्यों में धांधली करता है या उसका आचरण भ्रष्ट है, तो आप उसके बारे में घर बैठे टोल-फ्री नंबर 1076 के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। आप चाहें तो www.planningonline.gov.in की वेबसाइट पर जाकर भी अपने ग्राम प्रधान की शिकायत कर सकते हैं।

आपसे आपका विवरण लेने के बाद आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी। यहां से शिकायत संबंधित विभाग को भेजी जाती है। अगर यहां से कोई समाधान नहीं होता है तो मामला उच्चाधिकारी के पास भेजा जाता है। इसके बावजूद एक सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हालांकि, अगर कोई हेल्पलाइन में गलत कॉल करता है तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से उस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

शिकायत करने से पहले किस तरह के सबूत जुटाए जाने चाहिए?

कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास शिकायत से संबंधित सबूत नहीं होते हैं और वह शिकायत पत्र तैयार करता है। ऐसा बिल्कुल न करें। सिर्फ हवा में शिकायत न करें। सबसे पहले, इस बात के पुख्ता सबूत जुटाएं कि आप जो शिकायत कर रहे हैं वह सच है। अन्यथा, इसे छवि खराब करने का प्रयास माना जाएगा। आपको जो भी कदम उठाना है, पूरी तैयारी के बाद ही उठाएं।

ग्राम पंचायतों में किए गए कार्यों का विवरण कैसे जांचें?

आप सोच रहे होंगे कि शिकायत करने के लिए आपको पर्याप्त सबूत की आवश्यकता होगी, आप इसे कहां से एकत्र कर सकते हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत को भेजी गई धनराशि और उपयोग किए गए धन का भी पूरा विवरण इन दिनों ऑनलाइन उपलब्ध है। आप http://egramswaraj.gov.in पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ग्राम प्रधान से आरटीआई के तहत गांव में विकास कार्यों और उन पर खर्च होने वाली राशि की भी पूरी जानकारी लिखित में प्राप्त कर सकते हैं. यह आपकी शिकायत का एक ठोस आधार होगा।

पंचायत कोष में खाने-पीने वालों की बड़ी श्रंखला है, इसलिए ऑनलाइन शिकायतें प्रभावी नहीं होंती हैं। सब कुछ जिला स्तर पर प्रबंधित किया जाता है। इस भ्रष्टाचार को केवल ग्रामीणों द्वारा एक जन आंदोलन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, न कि किसी अनुपस्थित शिकायतकर्ता द्वारा। जब कुछ लोगों द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ जिला प्राधिकरण से शिकायत द्वारा की जाती है। तो इसके बाद जांच ज्यादातर उन अधिकारियों द्वारा की जाती है जो भ्रष्टाचार में भी शामिल रहे हैं।

Q: डीएम से ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे करें?

Ans : ग्राम प्रधान के बारे में शिकायत करने का सबसे अच्छा तरीका डीएम से मिलना है। इसकी भी एक प्रक्रिया होती है। जो इस प्रकार है, सबसे पहले शिकायत पत्र लिखें। इसमें अपनी शिकायत विस्तार से लिखें। आप चाहें तो अकेले या गांव के अन्य लोगों के साथ जाकर डीएम से मिले। सबूत के साथ उन्हें अपनी बात विस्तार से बताएं।

Q: ग्राम प्रधान क्या करता है?

Ans : गांव में विकास कार्य कराने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है।

Q: ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत कैसे की जा सकती है?

Ans : यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो टोल फ्री नंबर 1076 पर कॉल करके ग्राम प्रधान से शिकायत कर सकते हैं।

Q: ग्राम प्रधान की शिकायत ऑफलाइन कैसे की जा सकती है?

Ans : इसके लिए शिकायत पत्र व साक्ष्य संबंधित जिले के डीएम को सौंपे जाते हैं। अगर वह इसे पर्याप्त मानते हैं तो ग्राम प्रधान की जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

Q: ई ग्राम स्वराज की आधिकारिक वेबसाइट का पता क्या है?

Ans : ई ग्राम स्वराज की आधिकारिक वेबसाइट का पता http://egramswaraj.gov.in है।

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