इस आर्टिकल के जरिए आप जानेंगे कि EWS aarakshan kya hai और ईडब्ल्यूएस में कौन सी जाति आती है । EWS का फुल फॉर्म ‘आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग’ है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) सामान्य श्रेणी (गरीब सवर्ण) की जाति आती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए अनारक्षित श्रेणियों के लिए 10% कोटा प्रदान करने वाले 103 वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा है। लाभार्थी केंद्रीय संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में प्रवेश के लिए कोटा का लाभ उठा सकते हैं।
सरकार ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10% EWS आरक्षण की शुरुआत की है। यह उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जो किसी भी आरक्षण (जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच और भूतपूर्व सैनिक मानदंड को छोड़कर) के अंतर्गत नहीं आते हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं।
संविधान पीठ ने फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सक्षम करने वाले इस संशोधन को संसद द्वारा सकारात्मक कार्रवाई के रूप में माना जाना चाहिए। एक अलग वर्ग के रूप में संशोधन एक उचित वर्गीकरण है। उनके साथ सामान्य वर्ग के नागरिकों के समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है।
EWS प्रमाणपत्र पाने के लिए, आपको नीचे दी गई सभी शर्तों को पूरा करना होगा
- आपको एक ‘सामान्य’ उम्मीदवार होना चाहिए (एससी, एसटी या ओबीसी के लिए आरक्षण के तहत कवर नहीं)।
- आपके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसमें परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले वित्तीय वर्ष के लिए कृषि, वेतन, व्यवसाय इत्यादि जैसे सभी स्रोतों से आय शामिल है।
- आपके परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक आकार की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- आपके परिवार के पास 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए।
- आपके परिवार के पास 100 वर्ग गज या उससे अधिक क्षेत्र का आवासीय भूखंड (अधिसूचित नगर पालिकाओं में) नहीं होना चाहिए।
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EWS आरक्षण मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस आर सिंह की अध्यक्षता वाले एक आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया गया था।
EWS आरक्षण से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ दिए गए हैं।
Q1 : EWS आरक्षण के अंतर्गत कौन आता है?
Ans : भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अर्थव्यवस्था आधारित अनारक्षित श्रेणी से संबंधित लोगों की एक उपश्रेणी है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम है और जो एससी/एसटी/ओबीसी जैसी किसी भी श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।
Q2 : EWS कोटा के क्या लाभ हैं?
Ans : EWS बिल शिक्षण संस्थानों में नियुक्ति के लिए 10% आरक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसरों और लाभों को बढ़ाकर समर्थन करता है। इसके अलावा, आरक्षण सिविल पदों और सिविल सेवाओं पर भी लागू होता है, यदि व्यक्ति को निर्धारित सीमा से कम आय प्राप्त होती है।
Q3 : EWS श्रेणी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?
Ans : सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10% EWS आरक्षण की शुरुआत की है।
Q4 : क्या EWS आरक्षण केवल सामान्य वर्ग के लिए है?
Ans : हां, EWS आरक्षण केवल सामान्य वर्ग के लिए है।
Q5 : 103वां संशोधन क्या है?
Ans : यह केंद्र द्वारा संचालित निजी शैक्षणिक संस्थानों (अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर) में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण का परिचय देता है। विधेयक को जनवरी 2019 में संसद में पेश किया गया था, और बाद में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने से पहले लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था।